कोरोना से होने वाली मौतों पर मुआवजे का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस योजना को सहमति दे दी है, जिसमें कोरोना से मौत पर 50 हजार का मुआवजा देने की बात कही गई थी। कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मुआवजे के लिए गाइडलाइंस तैयार करने के लिए कहा है। इसके मुताबिक, आवेदन के 30 दिनों के भीतर मुआवजा देना होगा।
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